जेल के बाहर आर्यन खान की पहली झलक, 28 दिन बाद रिहा हुआ शाहरुख-गौरी का लाडला

आखिरकार जिस पल का इंतजार था, वह आ ही गया। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को 28 दिन बाद जेल से रिहाई मिल गई। आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को जमानत दी थी, जिसके अगले दिन यानी शुक्रवार को रिहाई होनी थी। लेकिन पेपर वर्क में देरी के कारण रिहाई टल गई। शनिवार को सारा पेपर वर्क होने के बाद आर्यन को आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया। आर्यन के साथ-साथ दो अन्य आरोपियों-अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी रिहा कर दिया गया है। शाहरुख खान लाडले आर्यन को लेने आर्थर रोड जेल नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने अपनी कार रेंज रोवर आर्यन को लाने के लिए जेल भेजी। आर्यन को सुबह 11 बजे जेल से रिहा किया गया। जेल से बाहर निकलने के बाद आर्यन, बॉडीगार्ड रवि के साथ रेंज रोवर में सवार हो गए। इससे पहले रवि, आर्यन का हैंडओवर लेने के लिए जेल के अंदर गए थे। पढ़ें: आर्यन के रिलीज का ऑर्डर शनिवार सुबह ही जेल पहुंच गया था, जिसके बाद रिहाई की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गई थी। सुबह से ही आर्थर रोड जेल के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। शाहरुख के फैन्स भी भारी संख्या में आर्थर रोड जेल के बाहर जमा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद गाड़ियों का काफिला आर्यन को लेकर सीधा मन्नत के लिए निकला। उधर 'मन्नत' में जश्न का माहौल है। आर्यन के जोरदार स्वागत के लिए 'मन्नत' को लाइटों और दीयों से पूरी तरह जगमग कर दिया गया। बता दें कि आर्यन खान की रिहाई शुक्रवार को होनी थी, लेकिन बेल ऑर्डर आर्थर रोड जेल देरी से पहुंचा और इस कारण रिहाई टल गई। लेकिन वकील सतीश मानशिंदे शनिवार सुबह-सुबह आर्यन की रिलीज का ऑर्डर लेकर जेल पहुंच गए। आर्यन की रिहाई की सारी जरूरी औपचारिकताएं शुक्रवार को ही पूरी हो गई थीं। ऐक्ट्रेस जूही चावला, उनकी जमानती बनीं। जूही चावला ने शुक्रवार को एनडीपीएस कोर्ट पहुंचकर आर्यन के लिए 1 लाख का बेल बॉन्ड भरा। आर्यन को कोर्ट ने 13 शर्तों के साथ जमानत दी है। अगर ये शर्तें नहीं मानीं तो जमानत रद्द भी हो सकती है। इनमें से कुछ शर्तें हैं- आर्यन खान को 11 से 2 बजे के बीच हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। वह कोर्ट की इजाजत के बिना देश से बाहर नही जा सकते। वह दूसरे आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश नहीं कर सकते। इसके अलावा एनसीबी जब बुलाएगी पेश होना होगा। एनडीपीएस कोर्ट में पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। कोर्ट की कार्यवाही पर कोई बयानबाजी नहीं होगी।


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